अब आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा मांस-मटन, प्रशासन का बड़ा निर्देश….मांस-मटन की दुकान रहेगा पूरी तरह बंद
रायपुर । छत्तीसगढ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के आदेश के परिपालन में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग ने सभी 70 वार्डों के सभी पशुवध गृहों, मांस-मटन विक्रय केन्द्रों को पूरी तरह से बंद रखने का निर्देश दिया है।
महापौर एजाज ढेबर ने बताया कि पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग के आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी रायपुर निगम क्षेत्र के समस्त 70 वार्डो में स्थित सभी पशुवध गृहों, समस्त मांस-मटन विक्रय केन्द्रों को शत प्रतिशत बंद रखने का निर्देश है.
कृष्ण जन्माष्टमी 12 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, पर्युषण पर्व का प्रथम दिन 16 अगस्त,गणेश चतुर्थी 22 अगस्त,पर्युषण पर्व का अंतिम दिन 23 अगस्त ,डोल ग्यारस 29 अगस्त पर बंद रखने और मांस-मटन विक्रय पूरी तरह प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर नगर निगम प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग की ओर से तत्काल मांस-मटन जब्त किया जाएगा।
संबंधित दुकानदार व व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमृत चोपड़ा ने सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और जोन स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में दिनभर सतत पर्यवेक्षण कर प्रतिबंध आदेश का कड़ाई से पालन करवाने के कहा है।
नगर निगम आयुक्त सौरभ कुमार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि,निर्धारित दिनों में निगम क्षेत्र में कही भी प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की कोई भी दुकान खुली मिली तो संबंधित जोन कमिश्नर और जोन स्वास्थ्य अधिकारी पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
आदेश का उल्लंधन करने पर नगर निगम प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तत्काल मांस- मटन जब्त कर संबंधित दुकानदार और व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाएगी. वही जिम्मेदारी अधिकारियों को चेतावनी दी गई है नियम का उल्लघंन होने पर उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.