सहकारी संस्था में अब पांच लाख रुपये तक मिल सकेगा ऋण ; शिक्षा विभाग
सहकारी कार्य संस्था शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश मर्यादित इंदौर (शिक्षक पेढ़ी) ने सदस्यों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऋण की सीमा तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये तक कर दी है। इस संबंध में संस्था के संचालक मंडल ने सह निर्णय लिया है । पूर्व समय में सदस्य तीन लाख तक ही लोन ले पाते थे।
यह शिक्षकों के लिए सबसे पुरानी संस्था है। इसमें इंदौर के अलावा प्रदेश के धार, बड़वानी, देवास, व अन्य शहरों के भी सदस्य शामिल हैं। वर्ष 2021 में सहयोग पैनल के निर्वाचित संचालक मंडल ने कार्यभार लेने के एक वर्ष के भीतर ही अपना वादा पूरा किया। रविवार को पांच लाख रुपये का चेक सदस्य भारती उपाध्याय को सौंपा गया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष महेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष सुलेखा शुक्ला, रमेशचंद्र निनामा, सचिव राजेंद्र आचार्य, सहसचिव मोहन बैरागी, वरिष्ठ संचालक भगवतीप्रसाद पंडित, संचालक राजेंद्र मकवानी, आलोक परमार, घनश्याम करोले, सौभागसिंह ठाकुर और अरुणा अवस्थी आदि मौजूद थे। पदाधिकारियों ने इस सुविधा की शुरुआत करते हुए संस्था को उत्तरोत्तर आगे ले जाने का निर्णय लिया।
उल्लेखनीय है कि शिक्षक पेढ़ी के संचालक मंडल ने हाल ही में शिक्षक संवर्ग के समस्त अध्यापक वर्ग जिनका संविलियन शिक्षा विभाग में हो गया है, उन्हें सदस्य बनाने के लिए आयु सीमा भी 50 वर्ष कर दी है। पहले 45 वर्ष आयु के शिक्षक ही सदस्य बन पाते थे, किंतु साथी शिक्षकों की मांग को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। अब अधिक से अधिक शिक्षक साथी सहकारिता के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्नति कर सकेंगे। नियमित सदस्यों को ऋण समायोजन की सुविधा भी लागू कर दी गई है। नवीन सदस्यों को भी त्वरित ऋण लेने की सुविधा प्रदान की गई है। संचालक मंडल ने सभी सदस्यों एवं शिक्षकों से लाभ लेने की अपील की है।