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कोरबा जिले में 22 जुलाई की सुबह 6 बजे से सात दिनों तक रहेगा लॉकडाउन


कोरबा । कोविड संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए सामाजिक प्रशासनिक और व्यक्तिगत स्तर पर क्रियान्वयन के लिए कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने सतर्कता आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार के सभी कार्यालयों को बंद किया जा रहा है, और ज़िला अथवा डिवीजन स्तर के प्रमुखों के कार्याल यदि खुले भी रहेंगे तो वहाँ आम नागरिकों को प्रवेश पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। इनमें पुलिस थाना और चौकी भी शामिल है, यदि आम नागरिक यहाँ प्रवेश करना चाहते हैं तो कार्यालय प्रमुख की अनुमति अनिवार्य होगी।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शासकीय कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे।वहीं बैंकों को लेकर दिशानिर्देश भी हैं जिसमें बताया गया है कि बैंक न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों का उपयोग किया जाएगा,किसी भी स्थिति में बैंक के भीतर अधिकतम पाँच ग्राहक ही प्रवेश करेंगे। वहीं यह निर्देश भी हैं कि बैंक प्रबंधन कर्मचारियों के लिए सामूहिक आवागमन हेतु कोई वाहन व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराएगा।

नागरिकों की सुविधा के लिए उचित मुल्य की दुकानें,आटा चक्की, ठेले पर सब्ज़ी फल बिक्री करने वाले,स्थाई दुकानों या कि स्थानों पर फल सब्ज़ी दूध ब्रेड चिकन मटन मछली अंडा बिक्री करने वाले इन सभी को सुबह छ से दस बजे के बीच अनुमति रहेगी। जबकि अख़बार बाँटने वाले हॉकर और घर घर दूध बाँटने वालों को भी सुबह छ से दस बजे तक की अनुमति होगी।
नागरिकों को यथासंभव घर पर रहना है और अति अनिवार्य स्थिति में ही घर से बाहर निकलना है, वह भी तब जबकि उन्होंने मास्क पहने हो और सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखा हो।
कोरबा कलेक्टर किरण कौशल ने NPG से कहा
“कोरबा ज़िले के जितने नगरीय निकाय क्षेत्र हैं, वहाँ 22 जुलाई को सुबह छ बजे से सतर्कता आदेश प्रभावी होंगे..यह सात दिनों तक जारी रहेगा”

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