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HC ने ख़त्म की रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता, 22 मई को होने वाले इंजीनियरिंग परीक्षा स्थगित..

मध्यप्रदेश  ; राज्य लोकसेवा आयोग (PSC) ने राज्य स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस (state engineering service) और डेंटल सर्जन (dental surgeon )की परीक्षा स्थगित कर दी हैं। दोनों परीक्षाएं 22 मई को आयोजित होने वाली थी। वहीं लोकसेवा आयोग ने प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए थे। बुधवार को हाई कोर्ट (HC) ने आदेश जारी किया जिसके बाद PSC को परीक्षा स्थगित कर दिया गया। अब state engineering service में एप्लीकेशन करने के लिए अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को एक और सुनहरा मौका मिलेगा।परीक्षा के एप्लीकेशन के लिए मध्यप्रदेश में रोजगार कार्यालय में अनिवार्य पंजीयन की शर्त के खिलाफ हाई कोर्ट के निर्णय से परीक्षा स्थगित हुआ।

राज्यसेवा परीक्षा और engineering service में मप्र के बाहर के उम्मीदवार भी भाग लेते हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने उम्मीदवारों के पक्ष में निर्णय सुनाया था।   अनिवार्य रोजगार पंजीयन (employment registration) की शर्त को निरस्त कर बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था। इस आदेश का संदर्भ लेकर अभियांत्रिकी सेवा के उम्मीदवार भी हाई कोर्ट में गए थे।

उन्होंने कोर्ट में कहा कि राज्यसेवा में तो बाहरी उम्मीदवारों के आवेदन के लिए पीएससी ने अलग से लिंक खोल दी लेकिन अभियांत्रिकी में न तो रोजगार पंजीयन हटाया गया न लिंक खोली गई। बुधवार को कोर्ट ने निर्णय उम्मीदवारों के पक्ष में सुनाया। पीएससी को निर्देश दिया कि बाहरी उम्मीदवारों के लिए रोजगार पंजीयन की अनिवार्यता खत्म कर परीक्षा के आवेदन का एक और मौका दिया जाए।

वहीं बुधवार शाम PSC ने राज्य अभियांत्रिकी सेवा के साथ dental surgeon के परीक्षा को भी आगे बढ़ा दिया है। 29 हजार उम्मीदवार ने राज्य इंजीनियरिंग सर्विस परीक्षा के लिये अप्लाई किया था। जबकि पद की संख्य सिर्फ 21 है। बाद में पदों की संख्या बढ़ाकर 467 कर दी गई। अभी तक कुल 29 हजार उम्मीदवार परीक्षा के लिए अप्लाई कर चुके हैं। अब कोर्ट के आदेश से परीक्षा स्थगित हुई तो इन उम्मीदवारों को भी तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा और जल्द ही परीक्षाओं की नई तिथि घोषित कर दी जाएगी।

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