पहले फांसी फिर उम्रकैद और अब रिहाई, जेल से छूटेंगे राजीव गांधी के हत्यारे, SC का फैसला
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी नलिनी और पी रविचंद्रन समेत 6 दोषियों की रिहाई का आदेश दिया। नलिनी और रविचंद्रन, दोनों 30 साल से ज़्यादा वक़्त से जेल में गुजार चुके थे। 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक और दोषी पेरारिवलन को रिहाई के आदेश दिया था। बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की मांग की थी।
तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक चुनावी रैली के दौरान 21 मई, 1991 की रात को एक महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। आत्मघाती हमलावर की पहचान धनु के रूप में हुई थी।