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राज्य में शासकीय प्रतिष्ठानों के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश हुए जारी

रायपुर। । नोवेल कोरोना वायरस (कोविड -19) के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जिला कलेक्टरों द्वारा जारी किए जाने वाले प्रतिबंधात्मक आदेश के दौरान अनंत क्षेत्रों में शासकीय प्रतिष्ठानों के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए है।

राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में जारी निर्देश में कहा गया है कि नोवेल कोरोनावायरस (को विभाजित -19) के संक्रमण को नियंत्रित करने वाले जिला स्तर पर प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत जिला कलेक्टर द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश के माध्यम से कड़ाई की जा सकती है। । शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रतिबंधात्मक आदेश से प्रभावित क्षेत्र में स्थित शासकीय और वर्गों के संचालन में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति लगभग 3 होगी। इसके लिए रोस्टर बनाकर ड्यूटी लगायी जाए। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी पूर्व के रूप में कार्य करेंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि यह निर्देश केवल प्रतिबंधात्मक आदेश से प्रभावित क्षेत्र की सीमा में स्थित शासकीय वर्गों और विभागों के अंतर्गत निगम, मंडल, आयोग और अन्य प्रशासकीय इकाइयों पर लागू होगा और केवल प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक केवल प्रभावी रहेगा। इसी प्रकार इन क्षेत्रों में स्थित शासकीय भवनों में कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना आगंतुकों का प्रवेश नहीं होगा। सभी शासकीय वर्गों में फेस मास्क के उपयोग और सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। सभी शासकीय वर्गों में सेनेटाईजेशन और नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देश के अनुसार की जानी चाहिए।

राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में सभी विभागों के सचिवों, संभागायुक्तों, कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को दिशा-निर्देश जारी करते हुए इसका पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

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