छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 750 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को किया निरस्त
अमित दुबे – बिलासपुर | छत्तीसगढ़ में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 750 से ज्यादा पदों पर भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। बता दें कि राज्य सरकार ने सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 750 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने सरकार के इस विज्ञापन को निरस्त कर दिया।
विज्ञापन में योग्यता के तौर पर नर्सिंग कोर्स की डिग्री मांगी गई थी। इस विज्ञापन को आयुष मेडिकल एसोसिएशन ने चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि विज्ञापन में योग्यता के तौर पर नर्सिंग कोर्स का तो जिक्र है लेकिन आयुर्वेद और होम्योपैथी कोर्स के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ऐसे में आयुर्वेद और होम्योपैथी कोर्स के डिग्री धारियों को आवेदन देने का मौका नहीं मिलेगा। इस मामले में आयुष मेडिकल एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के सदस्यों डॉ महेंद्र साव, डॉ मयंक सिंह, डॉ अभिषेक यदु द्वारा अधिवक्ता वैभव पी शुक्ला के जरिए याचिका दायर कर चुनौती दी गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने सरकार के इस विज्ञापन को निरस्त कर दिया।