नगरीय निकाय चुनावों में आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का नया अध्यादेश जारी
रायपुर: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों के लिए आरक्षण को लेकर नया अध्यादेश जारी किया गया है। इसके अनुसार, राज्य में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तय की गई है, जिससे ओबीसी वर्ग को अधिक से अधिक जनप्रतिनिधित्व मिलने का अनुमान है। हालांकि, जहां अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक होगी, वहां ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।राज्य सरकार ने इस निर्णय को लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा की और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के बाद इस नए आरक्षण प्रावधान को लागू करने का फैसला लिया है। इस अध्यादेश के जरिए, राज्य के स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षण के नियमों में संशोधन किया गया है।