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नगरीय निकाय चुनावों में आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार का नया अध्यादेश जारी

रायपुर: छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों के लिए आरक्षण को लेकर नया अध्यादेश जारी किया गया है। इसके अनुसार, राज्य में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत तय की गई है, जिससे ओबीसी वर्ग को अधिक से अधिक जनप्रतिनिधित्व मिलने का अनुमान है। हालांकि, जहां अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की आबादी 50 प्रतिशत से अधिक होगी, वहां ओबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।राज्य सरकार ने इस निर्णय को लेकर कैबिनेट बैठक में चर्चा की और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा के बाद इस नए आरक्षण प्रावधान को लागू करने का फैसला लिया है। इस अध्यादेश के जरिए, राज्य के स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आरक्षण के नियमों में संशोधन किया गया है।

आचार संहिता की संभावित तारीख और चुनाव की तैयारियां

नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की आचार संहिता 20 दिसंबर के बाद लागू हो सकती है। इसके पहले, 11 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस बार राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए महापौर और अध्यक्ष को सीधे जनता द्वारा चुने जाने का निर्णय लिया है। राज्य में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी बैठकें आयोजित कर रही हैं, जिसमें दावेदार अपने उम्मीदवारों को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं।

मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों में मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। एक हजार मतदाताओं के लिए एक मतदान केंद्र और पंचायत चुनावों में 500 मतदाताओं के लिए एक मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव है। निर्वाचन आयोग इस संबंध में लगातार अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जोड़े जाएं। इसके साथ ही चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान को और गति दी जाएगी। चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी।

akhilesh

Chief Reporter

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