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सीबीआई की फिर प्रदेश में होगी एंट्री; 5 साल पहले लगाई गई थी रोक

रायपुर. सीबीआई को छत्तीसगढ़ में जल्दी ही एफआईआर और जांच करने की अनुमति मिलने वाली है। 5 साल पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जनवरी 2019 में CBI को  राज्य में प्रतिबंधित कर दिया था। दिल्ली स्पेशल पुलिस के इस्टेब्लिशमेंट (डीएसपीई) की धारा क 6 के तहत इसका आदेश जारी किया गया था। जिसके तहत सीबीआई को एफआईआर, जांच और विवेचना करने पर रोक लगाई गई थी। 

राज्य सरकार से अनुमति लेने और हाईकोर्ट के आदेश पर ही प्रकरण की जांच करने की छूट दी गई थी। सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार के गठन होते ही पीएससी घोटाले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बता दें कि एएसपी स्तर के अधिकारी को छत्तीसगढ़ सीबीआई शाखा का प्रभार सौंपा गया है। वहीं एक एएसपी, डीएसपी और टीआई सहित 35 संदस्यीय टीम है। प्रतिबंध हटाए जाने के बाद एसपी स्तर के अधिकारी के साथ अतिरिक्त बल को तैनात किया जा सकता है।
सीबीआई कर सकती है पीएससी घोटाले की जांच : छत्तीसगढ़ में हुए पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है।

इस प्रकरण की सक्षम जांच एजेंसी से कराने संबंधी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह अपनी चुनावी दौरों में किए थे।

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