बड़ी खबर:प्रशासन की बड़ी पहल मकान या जमीन खरीदने वालों को रजिस्ट्री शुल्क पर 2 फीसदी की छूट….
रायपुर । राज्य सरकार ने घर खरीदने वालों के लिए बड़ी छूट का फैसला लिया है। प्रदेश में अब घर खरीदने वालों को पंजीयन शुल्क में 2% की छूट देने का निर्देश दिया गया है। इस बाबत राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस छूट का फायदा लोगों को गुरुवार से ही मिलने लगेगा। राज्य सरकार के निर्देश के बाद उन लोगों को इस छूट का फायदा मिलेगा, जिनके घर की कीमत 75 लाख रुपये से कम होगी। ये अधिसूचना 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी।
ये निर्णय आवासीय मकानों के लिए ही लागू किया जाएगा। राज्य सरकार ने अपनी अधिसूचना में लिखा है ..
जहां एसी संपत्ति का बाजार मूल्य रूपये 75 लाख रुपये से कम है या बराबर है, वहाँ आवासीय मकानों और फ्लैट्स के विक्रय अभिलेखों पर पंजीयन शुल्क की वर्तमान दर (संपत्ति के गाईडलाइन मूल्य का चार प्रतिशत) में 2 प्रतिशत की छूट प्रदान करती है।