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दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने नहीं देने के मामले में एक्शन… लगा 5 लाख का जुर्माना… फटकार भी लगायी

नयी दिल्ली   –  इंडिगो पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट पर चढ़ने नहीं देने के मामले में एविएशन रेग्युलेटर नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने IndiGo एयरलाइंस पर बड़ी कार्रवाई की है. इंडिगो ने 7 मई को रांची एयरपोर्ट पर एक दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया था. इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए डीजीसीए ने कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

घटना को लेकर डीजीसीए ने कंपनी को कड़ी फटकार भी लगाई है. रेग्युलेटर ने कहा- कंपनी का ग्राउंड स्टाफ एक दिव्यांग बच्चे का ठीक से संभाल नहीं सका, उल्टा उसने परिस्थिति को और खराब किया. इस मामले में उन्हें ज्यादा संवेदनशीलता से काम लेना था, बच्चे के साथ सहृदयता के साथ पेश आना था ताकि वो शांत होता. ऐसा करने से कंपनी के कर्मचारियों को यात्री को विमान में चढ़ने से मना करने जैसा एक्स्ट्रीम कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती.

डीजीसीए ने कहा- विशेष परिस्थितियों में असाधारण कदम उठाने होते हैं, लेकिन कंपनी के कर्मचारी सिविल एविएशन रिक्वायमेंट (रेग्युलेशंस) की भावना और प्रतिबद्धता को नहीं निभा सके और ऐसा करने में विफल रहे. इसे देखते हुए डीजीसीए ने कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है. ये जुर्माना संबंधित एयरक्राफ्ट नियमों के प्रावधानों के तहत लगाया गया है.

इंडिगो ने रांची में एक दिव्यांग बच्चे को बोर्डिंग से रोक दिया. इस मामले में DGCA ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इसे प्रथम दृष्टया ‘यात्रियों के साथ खराब हैंडलिंग’ का मामला पाया गया. एयरलाइन को 26 मई 2022 तक जवाब देना था. DGCA ने घटना की जांच करने और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था.

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