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PSC के आरक्षण नियम पर मचा बवाल, हाईकोर्ट में लगी याचिका…

रायपुर। छत्तीसगढ़ पीएससी (PSC) एक बार फिर विवादों में घिर गया है| अभ्यार्थियों के याचिका पर कोर्ट ने पीएससी को नोटिस जारी किया है पूरा मामला सहायक प्राध्यापक परीक्षा चयन सूची तय करने में गड़बड़ी का है| परीक्षार्थियों का कहना है कि पीएससी ने अनारक्षित वर्ग की चयन सूची तैयार करने में बड़ी चूक की है| इसका खामियाजा सभी विषय के अभ्यार्थियों को उठाना पड़ेगा| इस गड़बड़ी की वजह से अधिक अंक वाले विद्यार्थी भी चयन सूची में जगह नहीं बना सकेंगे|

वहीं विद्यार्थियों ने बताया कि मेरिट में जगह बनाने के बावजूद पीएसी के नियमों के चलते अब तक 45 अभ्यर्थई चयन से वंचित हो चुके हैं| इनमें से कई लोगों ने कोर्ट में याचिका लगाई है| हाईकोर्ट ने फ़िलहाल याचिकाकर्ताओं के पक्ष में राहत देते हुए पीएससी से जवाब मांगा है|

परीक्षार्थियों से मिली जानकारी के मुताबिक, भौतिक शास्त्र से 5, वाणिज्य से 7,अंग्रेज़ी से 3, हिन्दी 2, रसायन शास्त्र 3, गणित एक, अर्थशास्त्र 2, प्राणी शास्त्र 4, इतिहास 3, वनस्पति शास्त्र 5, भूगोल 3 इस तरह अन्य विषय पर लिस्ट है|

इस मुद्दे पर PSC परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक ने कहा है कि सहायक प्राध्यापक परीक्षा के लिए बनाई गई चयन सूची नियमों का पालन करते हुए बनाई गई है| सूची बनाने में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है|

akhilesh

Chief Reporter