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दोपहर 12 से 3 बजे तक पशुओं से वजन अथवा सवारी ढोने पर प्रतिबंध

इंदौर। कार्यालय कलेक्टर एवं ज़िला दण्डाधिकारी इंदौर (म.प्र.) द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार प्रतिदिन दोपहर में अत्यधिक गर्मी के वजह से तापमान 37 डिग्री से ऊपर चला जाता है। और ऐसी स्थिति में यदि पशुओं को भार अथवा सवारी ढोने में उपयोग करते है तो पशु बीमार अथवा मृत भी हो सकते है।

कार्यालय कलेक्टर एवं ज़िला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश

अतः पशु क्रूरता अधिनियम (PCA) एक्ट 1960- Draught & Pack Animal Rules (PCDPA) 1965 Under Rule 6 के प्रावधानअन्तर्गत ज़िला इंदौर में प्रतिदिन 12:00-3:00 बजे के बीच दिनाँक 27-06-24 से 30-06-24 तक जानवरों को उपयोग हेतु प्रतिबंधित किया गया है।

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