छत्तीसगढ़

शिक्षकों को इस दिन मिलेगा क्रमोन्नत वेतनमान, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश…

बिलासपुर। क्रमोन्नत वेतनमान के लिए शिक्षिका सोना साहू की अवमानना याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने 23 अप्रैल तक याचिकाकर्ता को क्रमोन्नत वेतनमान के एरियर्स का भुगतान करने के निर्देश शिक्षा विभाग को दिए हैं। उल्लेखनीय है कि क्रमोन्नति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राज्य शासन की एसएलपी खारिज होने हो चुकी है। शिक्षिका सोना साहू ने पूर्व में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उस पर कोर्ट द्वारा दिए आदेश का पालन न होने पर उसने अवमानना याचिका दायर की थी।

बता दें कि लंबे समय तक प्रमोशन न मिलने पर शिक्षकों ने 2013 में सरकार से मांग की थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 10 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतनमान देने का ऐलान किया था। शिक्षकों के लगातार विरोध को देखते हुए सरकार ने एक साल बाद समतुल्य वेतनमान देने का निर्णय लिया, और इसके साथ ही क्रमोन्नति वेतनमान का आदेश रद्द कर दिया।

इसके बाद यह मामला ठंडा पड़ गया। हालांकि, इसी बीच शिक्षिका सोना साहू ने क्रमोन्नति वेतनमान के लिए याचिका दायर की थी, उनके पक्ष में आदेश हुआ। इसके बाद हाईकोर्ट में याचिकाएं लगनी शुरू हो गईं।

akhilesh

Chief Reporter

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