हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटी
बिलासपुर। हाई कोर्ट ने आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच में हुई सुनवाई में भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक को हटाने के निर्देश दिए गए। कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति देते हुए फिजिकल टेस्ट के बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का आदेश दिया है।
पुलिस कर्मियों के बच्चों को छूट पर बड़ा फैसला:
हाई कोर्ट ने पुलिस कर्मियों के बच्चों को दी जाने वाली छूट को संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन मानते हुए खारिज कर दिया है। हालांकि, शहीद पुलिस कर्मियों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात जवानों के बच्चों को इस छूट का लाभ मिलता रहेगा।
सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों को समान छूट देना गलत:
हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी पुलिसकर्मियों के बच्चों को समान रूप से छूट देना संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन है। यह फैसला न्यायसंगत प्रक्रिया सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
अब भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हुए फिजिकल टेस्ट के बाद चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इस फैसले से पुलिस विभाग में आरक्षक भर्ती की प्रक्रिया लंबे समय से रुकी हुई थी, जिसे फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।