LatestNewsराष्ट्रीय

‘कुत्ते के काटने पर एक एक दांत के निशान के बदलें 10-10 हजार’, HC का बड़ा फैसला!

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस विनोद एस भारद्वाज की पीठ ने कहा कि कुत्ता काटने के मामलों में पीड़ितों को कुत्ते के हर एक दांत के निशान पर कम से कम 10,000 रुपये दिए जाएंगे. यदि काटने से त्वचा में घाव होने या फिर मांस निकल जाने पर 0.2 सेंटीमीटर घाव के लिए कम से कम 20,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.

देशभर में कुत्तों के काटे जाने की बढ़ रही इसी घटनाओं के बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने कुत्ते के बाइट की घटनाओं के लिए पीड़ितों के लिए  20,000 रुपये तक का मुआवजा निर्धारित किया है. डॉग बाइट के मामले में कुत्ते के हर एक दांत के निशान पर पीड़ितों को 10,000 रुपये का दंड स्वरूप दिया जाएगा.

हाईकोर्ट ने यह फैसला चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा से कुत्तों के काटे जाने की 193 याचिकाओं की सुनवाई के मद्देनजर दिया है. इस बीच अदालत ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कुत्तों के काटे जाने की घटनाओं के लिए मामले दर्ज करने के लिए समिति फार्मेशन करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकारें प्राथमिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए इस पर नियम बनाएं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Follow Us

Follow us on Facebook Follow us on Twitter Subscribe us on Youtube