छत्तीसगढ़जुर्म

बहू की हत्या करने वाले पति और सास को उम्रकैद की सजा, पंखे पर लटकाया शव

भिलाई। उतई थाना क्षेत्र के ग्राम खोपला में बहू की हत्या के मामले में मृतका के पति व सास को यानी मां बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। एक अन्य धारा में दोनों को तीन-तान साल कैद से दंडित किया गया। यह फैसला पंचम अपर सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार कोशले के न्यायालय में सुनाया गया।

घटना 26 जुलाई 2020 की है। अभियुक्त खुमान साहू पिता पुरानिक साहू 34 साल और उसकी मां रोहिणी पति पुरानिक साहू 55 साल ने बहु लोकेश्वरी पति खुमान साहू की हत्या की थी। हत्या करने के बाद शव को पंखे पर फंदा बनाकर लटका दिया। फिर फंदे को काटकर शव को नीचे उतारा और बिस्तर में लिटा दिया। अतिरिक्त लोक अभियोजक नंदिनी चंद्रवंशी ने बताया कि घटना के दिन सुबह लोकेश्वरी का भाई योगेश साहू अपने दोस्त सोनू के साथ ग्राम खोपली आया। वह अपनी बहन लोकेश्वरी को ले जाना आया था। क्योंकि लोकेश्वरी ने फोन कर मायके में बताया था कि उसकी सास और पति उसके साथ बुरी तरह मारपीट कर रहे हैं।

उसके पिता ने इस सूचना पर अपने बेटे योगेश को बहन को लेकर आने के लिए सुबह ही खोपली भेजा था। 26 जुलाई को सुबह खोपली पहुंचने पर योगेश ने अपने जीजा खुमान साहू से पूछा कि उसकी बहन लोकेश्वरी कहां है। खुमान ने बताया कि कमरे में सोई हुई है। योगेश ने कमरे में जाकर लोकेश्वरी को उठाया तो वह नहीं उठी। उसके साथ गए दोस्त सोनू कहा कि लोकेश्वरी तो जीवित नहीं है।

उसके गले में निशान भी दिखा। तब योगेश की सूचना पर उतई पुलिस पहुंची। पुलिस ने दोनों मां बेटे गिरफ्तार किया। धारा 302 व धारा 201 सहपठित धारा 34 के तहत अपराध दर्ज किया। इसमें पुलिस ने गांव के दो अन्य लोगों को सहआरोपी बनाया था। दोष साबित नहीं होने पर न्यायालय ने दोनों सहआरोपी दोषमुक्त कर दिया।

akhilesh

Chief Reporter

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