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हिट एंड रन क़ानून; भ्रामक खबर फैलने वालों के ऊपर होगी दंडात्मक कार्यवाही

बेमेतरा। ट्रकचालकों की देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए आम जनता को आवश्यक वस्तुओं की किसी तरह की किल्लत न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने वरिष्ठ अधिकारियों एवं सभी जिलों के कलेक्टर-एसपी को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के  वेर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद कलेक्टर एवं जिला दंडधिकारी श्री पी.एस.एल्मा व पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता ने बेमेतरा जिले के समस्त परिवहन संघ के अध्यक्ष,  ड्राइवरो, ट्रक परिवहन, पेट्रोल पंप, राइस मिलर्स, व्यापारी संघ के अध्यक्षों की संयुक्त बैठक बुलाई |

बैठक मे कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एल्मा ने आये हुये समस्त संघ के अध्यक्षों क़ो हिट एंड रन कानून के बारे मे विस्तार से बताया और कहा की यह कानून आपके, मेरे और सभी के लिए हैं, इस कानून के आने से सड़कों पर समस्त लोग सुरक्षित रहेंगे | उन्होंने कहा की अगर सड़क पर दुर्घटना हो भी जाती है तो घायल क़ो अस्पताल ले जाये या फिर सबसे पास वाले पुलिस स्टेशन मे इसकी सुचना दे ताकि सभी सुरक्षित रह सकें | जिलाधीश ने कहा कि जनता को आवश्यक वस्तुओं की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आम लोगों तक इसकी सही जानकारी पहुंचे और भ्रामक खबरें न फैले। अफवाह फैलाने वालों पर कार्यवाही की जाएगी । जिला प्रशासन जिले मे पेट्रोल, डीजल, दवाइयां, फल, सब्जी, अनाज की उपलब्धता की जानकारी लें रही हैं और इसकी सतत आपूर्ति कर रही हैं ताकि आम जन मानस क़ो किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो । उन्होंने संघ के लोगों क़ो विश्वास दिलाया की यह कानून सबके लिए सुरक्षित कानून हैं इसके सड़कों पर होने वाली आकस्मिक घटनाओ से मुक्ति मिलेगी सभी ड्राइवर धीरे और सेफ वाहन चलाएंगे और जो लोग शराब पीकर वाहन चलाते हैं उन पर भी रोक लगेगी | उन्होंने समझाईस दी की इस कानून के आने से कोई लापरवाही पूर्वक वाहन नहीं चलाएगा और किसी कारणवस दुर्घटना हो भी जाती हैं तो वाहन चालक उस आहात व्यक्ति की तुरंत अस्पताल पहुंचाएगा | कलेक्टर ने आये हुये संघ के अध्यक्षों से कहा की आप केंद्र सरकार तक अपनी बात रखना चाहते हैं तो आवेदन प्रारूप जिला प्रशासन क़ो ज्ञापन दे सकते हैं जिसे जिला प्रशासन नियमानुसार कारवाही करते हुये आगे बढ़ायेगी | उन्होंने जिला अधिकारीयों से कहा कि सभी स्टाकहोल्डरों से बात करें और देखें कि कहीं जमाखोरी तो नहीं हो रही।

जिलाधीश ने परिवहनकर्ताओं द्वारा की जा रही आकस्मिक हड़ताल के मद्देनजर राज्य में पेट्रोल-डीजल एवं एलपीजी सहित अन्य जरूरी वस्तुओं का परिवहन सतत जारी रखने एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। साथ ही यह भी कहा कि राज्य में संचालित पेट्रोलियम-डीजल डिपो तथा एलपीजी डिपो में वाहनों के प्रवेश तथा निकासी में राजस्व, पुलिस एवं खाद्य विभाग के अमले की ड्यूटी लगाई जाए ताकि किसी भी प्रकार का व्यवधान ना किया जा सके। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रदेश के किसी भी जिले में पेट्रोलियम-डीजल तथा एलपीजी सेवा वाहनों का परिवहन बाधित न हो। उन्होंने सभी टोल नाकों-चौकी में आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही पेट्रोल-डीजल, घरेलू एलपीजी की सुचारू उपलब्धता एवं वितरण व्यवस्था के लिए ऑयल कंपनी के अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय निगरानी दल गठित करने के निर्देश भी दिए हैं।

पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता ने कहा की हिट एंड रन कानून के आने से बहोत सारे सोशल प्लेटफार्म पर भ्रामक प्रचार प्रसार हो रहा हैं ऐसे लोगों पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी, उन्होंने कहा की इस कानून के आने से जो वाहन चालक लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते है उस पर लगाम लगेगा और वह धीरे वाहन चलाएंगे जिससे दुर्घटना होने की स्थिति बहोत कम होगी | उन्होंने बताया की यदि आहत व्यक्ति क़ो वाहन चालक उसी स्थान पर छोड़कर चला जाता हैं तो उस पर 7 लाख रूपये तक का जुर्माना व 10 साल तक कैद की साजा हैं, इसलिए सभी ड्राइवरों क़ो सजग रहना हैं और आहात व्यक्ति की सहायता करनी हैं | यह हिट एंड रन कानून सिर्फ दुर्घटना कर भागने वालों के लिए हैं, और जानबूझकर तथा लापरवाही से वाहन चलाने वालों के लिए हैं | जो वाहन चालक तुरंत पास के पुलिस स्टेशन मे सुचना देगा या आहत क़ो तुरंत चिकित्सा सुविधा देगा उन पर नियमानुसार जाँच कमेटी बैठने के उपरांत निर्णय लिया जायेगा | एस पी गुप्ता ने कहा की पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं और स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं | जिले स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया हैं  24 घंटे संचालित होंगी और ऐसी परिस्थिति के लिए तुरंत हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया हैं जिसका मोबाइल नंबर 9479257558 हैं | किसी भी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति बाधित होने पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी ।

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