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रेलवे कर्मचारी की खुदकुशी मामले में चार भाइयों को सजा, सुसाइड नोट में सभी के नाम

राजनांदगाव। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश डोंगरगढ़ अनीश दुबे ने गुरुवार को चार दोषियों को धारा 306/34 के अन्तर्गत 5-5 साल का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। चारों आरोपी को 1000-1000 रुपए अर्थदंड का जुर्माना भी लगाया है।

अर्थदंड अदा नहीं करने पर 1-1 अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित होगा। डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत टिकरापारा निवासी विजय नेताम द्वारा 05 अक्टूबर 2022 को 8 बजे अपने कमरे से लगे पाइप में साड़ी बांधकर सुसाइड कर लिया था। अपराध थाना डोंगरगढ़ में दर्ज किया गया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

व्यवहार न्यायालय डोंगरगढ़ में अपर सत्र न्यायाधीश डोंगरगढ़ के न्यायालय में सत्र प्रकरण 20/2023 राज्य विरुद्ध तरुण हथेल वगैरह पंजीबद्ध कर विचारण किया गया। मामला यह है कि रमेश नेताम के द्वारा मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया कि रमेश नेताम का छोटा भाई विजय नेताम खाना खाकर सोने गया था कि विजय नेताम की बेटी काव्या नेताम द्वारा जोर से चिल्लाई और रमेश नेताम द्वारा देखा की उसका भाई विजय नेताम कमरे से लगे पाइप में साड़ी से फांसी लगा लिया हैं। मृतक विजय द्वारा सुसाइड नोट छोड़ा गया। जिसमें अरविंद हथेल, गब्बर हथेल, तरुण हथेल व सोनम साहू का नाम था। जिसमें मृतक विजय नेताम द्वारा लिखा गया था कि चारों आरोपी अरविंद हथेल, गब्बर हथेल, तरुण हथेल और सोनम साहू कर्जा के लिए पैसे की वसूली के लिए परेशान करता और धमकी देता था।

चारों आरोपी के द्वारा धमकी व दबाव दिए जाने से विजय नेताम ने परेशान होकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अभियुक्तगणों की प्रताड़ना एवं दुष्प्रेरण से केन्द्रीय सरकार का एक कर्मचारी प्रताड़ित होकर आत्महत्या किया है। उसके परिवार में अंधकार छा गया है। इधर थाना प्रभारी जितेन्द्र वर्मा ने बताया कि कोर्ट के फैसले के बाद चारों आरोपियां की तबीयत बिगड़ गई। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया, हालत बिगड़ने पर राजनांदगांव पेंड्री अस्पताल रेफर कर दिया गया।

akhilesh

Chief Reporter

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