3 माह तक बंद रहेगी चिकन दुकानें, बिक्री पर लगाया प्रतिबंध
रायगढ़। अपर कलेक्टर रवि राही ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया हैं। जिसके तहत ‘संक्रमित जोन’ और ‘सर्विलांस जोन’ की सीमाएं तय कर दी गई है। जिसमें 01 किलोमीटर की परिधि में संक्रमित जोन की सीमा पूर्व दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से लोचन नगर बेलादुला तक, पश्चिम दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से मैरीन ड्राईव तक, उत्तर दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से चक्रधरनगर चौक तक और दक्षिण दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से टीवी टावर रायगढ़ तक होगी।
इस संक्रमित जोन से पोल्ट्री प्रोडक्ट की आवाजाही पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी वहीं 01 से 10 किलोमीटर की परिधि में सर्विलेंस जोन की सीमा इस प्रकार होगी। जिसके तहत पूर्व दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से ग्राम लोंईग तक, पश्चिम दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से ग्राम कोतरा तक, उत्तर दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से रेगड़ा तक तथा दक्षिण दिशा में शासकीय पोल्ट्री फार्म दक्षिण चक्रधर नगर बेलादुला रायगढ़ से औरदा तहसील पुसौर तक यह सीमा होगी। ‘सर्विलेंस जोन’ में पोल्ट्री एवं सह उत्पादों मुर्गा, अण्डे आदि के मार्केट एवं दुकाने पूर्णत: बंद रखने का आदेश जारी किया गया है साथ ही साथ इनके द्वारा की जाने वाली डोर-टू-डोर डिलीवरी भी बंद रहेगी।
रविवार को बंद रही शहर की दुकानें
पोल्ट्री उत्पाद की बिक्री करने वाले सभी दुकानें रविवार को शहर में बंद रही। बताया जाता है कि नगर निगम की टीम शहर के अंदर ऐसे दुकानों के संचालन को लेकर लगातार मॉनिटरींग कर रहे हैं। शनिवार शाम से समय-समय पर शहर के अंदर निरीक्षण कर रहे हैं ताकि इसप्रकार की कोई भी दुकानें न खुले और पोल्ट्री उत्पाद के बिक्री पर लगे प्रतिबंध का पालन कराया जा सके।
उल्लंघन करने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। जिले में किसी भी नागरिक द्वारा किसी प्रकार की अफवाह किसी भी माध्यम से नहीं फैलाई जाएगी। आदेशों का उल्लंघन करने पर विधिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता, पशुओं में सक्रामक और सांसर्गिक रोगों का निवारण और नियंत्रण अधिनियम, 2009 एवं अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपात कालीन स्थिति हेतु जिला कंट्रोल रूम रायगढ़ में स्थापित टेलीफोन नं. 07762-223750 से संपर्क किया जा सकता है।
शनिवार की देर शाम पशु चिकित्सा और नगर निगम की संयुक्त टीम ने चक्रधर नगर क्षेत्र के चिकन बाजार की जांच किए। अलग-अलग दुकानों से इस दौरान करीब 139 नग मुर्गियां जब्त किया गया है जिसे नष्ट करने की कार्रवाई की गई। बताया जाता है कि संबंधित व्यवसायियों को इसके एवज में मुआवजा राशि का निर्धारण करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है ताकि व्यवसायियों को नुकसान न हो। इसके अलावा रविवार को भी संयुक्त टीम शहर के बाजार में जांच करने के लिए निकली हुई थी और व्यवसायियों को हिदायत दिया गया कि मुर्गियों व उसके उत्पाद का विक्रय प्रतिबंध अवधी में न करें।