छत्तीसगढ़

मतदाताओं को वाहन लगाकर नहीं ला सकते केन्द्र, प्रत्याशियों को दिए निर्देश

धमतरी। नगर निगम सभाकक्ष में रिटर्निंग अधिकारी इंदिरा सिंह ने पार्षद और महापौर प्रत्याशियों की बैठक लेकर जानकारी दी। बैठक में रिटर्निंग अधिकारी ने आदर्श आचार संहित का किस प्रकार पालन करना है इसकी विस्तार से जानकारी दी। साथ ही बैनर में प्रकाशक, मुद्रक का नाम अनिवार्य रूप से होने की बात कही। प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन देने के पहले समिति से सत्यापित कराना आवश्यक है।

वाहन व रैली के लिए अनुमति आवश्यक है। मतदान के दिन वाहन सिर्फ अपने लिए और अपने प्रस्तावक के लिए ही उपयोग कर सकता है। मतदाताओं को लाने के लिए अनुमति नहीं होगी। कोलाहल अधिनियम के बारे में भी उन्होंने विस्तार से जानकारी प्रदान किया। ईवीएम के संबंध में प्रत्याशियों की शंका को दूर किया गया।

बैठक में दो ईवीएम वार्डों में भ्रम की स्थिति को लेकर उन्होंने कहा कि ईवीएम का प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने इसमें भी प्रत्याशियों की शंका का समाधान किया। बैठक में निगम उपायुक्त पीसी सार्वा के अलावा निगम के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

 

 

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