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ATM ट्रांजेक्शन गाइडलाइन के मुताबिक 1 जुलाई से इन नियमों के तहत आप निकाल पायेंगे पैसे

नईदिल्ली । लॉकडाउन और कोरोना के कारण पहले से ही आर्थिक दवाब झेल रहे लोगों के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं है। 1 जुलाई से एटीएम से कैश निकालने के नियम में बदला होने जा रहे हैं, जो आपकी जेब पर बोझ बढ़ाएंगे। एटीएम कैस विड्रॉल 1 जुलाई से आपके लिए महंगा होने जा रहे हैं। जी हां कोरोना संकट के बीच वित्त मंत्रालय ने एटीएम से कैश विड्रॉल करने के लिए सभी ट्रांजैक्शन चार्जेस हटा लिए थे। सरकार ने तीन महीनों के लिए एटीएम ट्रांजैक्शन फीस हाटकर लोगों को कोरोना संकट के बीच बड़ी राहत दी थी। ये छूट सिर्फ तीन महीनों के लिए दी गई थी, जो कि 30 जून 2020 को खत्म होने वाली है।

ता दें कि लॉकडाउन के बीच वित्त मंत्री ने एटीएम ट्रैंजैक्शन चार्ज को तीन महीने के लिए खत्म कर दिया था। यानी आप इस बीच जितनी बार चाहे एटीएम से कैश निकाले आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा, लेकिन ये छूट 30 जून को खत्म होने वाली है। इस नियम में बदलाव सिर्फ 3 महीनों के लिए किया गया था, जिसकी समयसीमा 30 जून को समाप्त हो रही है। सरकार की ओर से ये छूट सिर्फ अप्रैल, मई और जून महीने के लिए ही दी गई थी। अब यह तारीख खत्म हो रही है। यानी 1 जुलाई से एक बार फिर से आपको एटीएम से कैश निकालने पर चार्ज देना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने एटीएम की ट्रांजेक्शन शुल्क हटाने का फैसला इसलिए लिया था ताकि लोगों को रुपए निकालने के लिए बैंक तक न जाना पड़े।

एटीएम ट्रांजैक्शन गाइडलाइंस के मुताबिक 1 जुलाई से एक बार फिर से पुराने नियम लागू हो जाएंगे, जिसके मुताबिक महीने किसी भी दूसरे बैंक से अगर आप महीने में 5 से ज्यादा बार कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इसके लिए ट्रांजेक्शन शुल्क देना पड़ेगा। यानी 1 जुलाई 2020 से बैंक के ग्राहक अपने एटीएम से महीने में 5 बार ही रुपए निकालने की छूट है। इसके बाद निकालने पर आपको चार्जेंस देने होंगे। ये चार्जेंज बैंकों ने निर्धारित कर रखें हैं।

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