महिला आयोग और लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश की अवहेलना, शिक्षक पर कार्रवाई ठप
गढ़ राज्य महिला आयोग और लोक शिक्षण संचालनालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद जांजगीर जिले के शिक्षा विभाग ने सहायक शिक्षक सुरेश कुमार साहू पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। रायपुर निवासी पूर्णिमा साहू ने अपने पति पर बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने की शिकायत महिला आयोग में दर्ज कराई थी। महिला आयोग में हुई सुनवाई के दौरान सुरेश कुमार साहू ने दूसरी शादी करने और 7 वर्षीय पुत्री होने की बात स्वीकार की थी। आयोग ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन मानते हुए 2 जून 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर जांजगीर को निलंबन और विभागीय जांच के निर्देश दिए थे। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।
पूर्णिमा साहू ने 18 जुलाई 2025 को कलेक्टर से आयोग के आदेश का पालन कराने का निवेदन किया, जिस पर 1 अगस्त को जिला शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए। इसके बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। जब शिकायत पुनः लोक शिक्षण संचालनालय तक पहुँची तो 15 अक्टूबर 2025 को संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारी को सात दिवस में प्रतिवेदन देने और तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

फिर भी मामले में आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। पीड़िता का कहना है कि लगातार अनदेखी से वह मानसिक रूप से परेशान है। यह मामला विभागीय लापरवाही का उदाहरण बन गया है, जिसमें न केवल महिला आयोग के आदेश की अवहेलना की गई बल्कि सरकारी सेवा नियमों की भी खुली धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं।

